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डिप्टी कमिश्नर राज्य कार्यालय सीतापुर चित्रकूट में व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ एक बैठक की गई जिसमें एमनेस्टी स्कीम में ब्याज एवं अर्थ दंड माफी के बारे में चर्चा की गई।

डिप्टी कमिश्नर राज्य कार्यालय सीतापुर चित्रकूट में व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ एक बैठक की गई जिसमें एमनेस्टी स्कीम में ब्याज एवं अर्थ दंड माफी के बारे में चर्चा की गई।

चित्रकूट 23 जनवरी 2025

डिप्टी कमिश्नर राज्य कार्यालय सीतापुर चित्रकूट में व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ एक बैठक की गई जिसमें एमनेस्टी स्कीम में ब्याज एवं अर्थ दंड माफी के बारे में चर्चा की गई।

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ जिला हेड चित्रकूट शिवसंपत करवरिया

जनपद चित्रकूट डिप्टी कमिश्नर वस्तु एवं राज्य कर विक्रम अजीत ने बताया की सरकार द्वारा 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा -73 के अंतर्गत अर्थ दंड और ब्याज की मांग की शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक मात्र कर जमा करके समाप्त किया जा सकता है इस स्कीम के तहत ब्याज और अर्थ दंड की धनराशि की छूट प्राप्त होगी। उन्होंने सभी व्यापारियों को मूल कर जल्द जमा कर इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा । सभी व्यापारियों को ईमेल के माध्यम से सूचना भेज दी गई है।
बैठक में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, जिला महामंत्री गुलाब गुप्ता, प्रदेश मंत्री ओम केसरवानी, ऋषि आर्य, दिलीप केसरवानी आदि सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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